उत्तराखंड में आगामी 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव होने के मद्देनजर राज्य सरकार ने शराब की दुकानों को चार दिन बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, राज्यभर में 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के तहत मतदान होगा, जिसके कारण शराब की दुकानों को 22 जनवरी से ही बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद, 23 जनवरी को शराब की दुकानें शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी और वोटिंग के बाद ही इन्हें खोला जाएगा। इसी दिन, निकाय क्षेत्रों में सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठान, स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे।
इस आदेश के तहत, 25 जनवरी को नगर निकाय चुनाव की मतगणना होगी, जिस कारण उस दिन भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय अवकाश है।
इस प्रकार, 23 से 26 जनवरी तक कुल चार दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। देहरादून जिलाधिकारी ने इस संदर्भ में आदेश जारी करते हुए, राज्यभर में इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
यह कदम चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों के पास शांति बनाए रखने और शराब की बिक्री पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।