जिलाधिकारी ने जनपद में जिम एवं योग संस्थान खोलने के निर्देश सशर्त जारी किये,कैसे खुलेंगे पढिये पूरी खबर।

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हल्द्वानी 04 (सूचना) – स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने जनपद में जिम एवं योग संस्थान खोलने के निर्देश सशर्त जारी किये। उन्होने कहा कि जिम एवं योग संस्थानों में प्रवेश की अनुमति बिना लक्षण वाले लोगों को ही होगी। उन्होने कहा जिम एवं योग संस्थानों में सोशल डिस्टैंसिंग के साथ ही मास्क अनिवार्य होगा। जिम एवं व्यायाम करते समय मास्क पहनना अनिवार्य नही होगा, लेकिन उचित दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी श्री बंसल ने कहा कि जिम एवं योग संस्थानों मे 65 आयु से अधिक बुजुर्ग 10 साल से छोटे बच्चे व गर्भवती महिलाओं को जिम मे जाने की इजाजत नही होगी। उन्होने कहा कि कन्टोमेंट जोन मे आने वाले जिम एवं योग संस्थान बन्द रहेंगे। उन्होने कहा शासन व प्रशासन के दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन करने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा कि जिम मे फ्लोर मे काम करने वाले स्टाफ की संख्या कम से कम हो लाॅकर का इस्तेमाल सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुये किया जाए। उन्होने कहा कि जिम में उपकरणों के इस्तेमाल करने से पहले सेनिटाइज करके पल्स आॅक्सीमीटर से आक्सीजन सेचुरेशन लेबल की जांच करनी होगी। उन्होने कहा स्पा, साउना,स्टीम बाथ, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हाल,मनोरंजन पार्क,बार, थियेटर आडिटोरियम पहले की तरह पूर्ण बन्द रहेंगे। उन्होने कहा कि स्कूल,कालेज कोचिंग सेंटर आदि 31 अगस्त तक बन्द रहंेगे लेकिन आॅनलान लाइन पढाई जारी रहेगी।

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