प्रदेश में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में अब तक की बड़ी खबर सामने आ रही है जानकारी के अनुसार आयोग के पेपर पेपर लीक व नकल और गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद तीन और आरोपित को जमानत मिल गई है। गैंगस्टर कोर्ट के विशेष जज चंद्रमणि राय की अदालत ने 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की। इस प्रकरण के अब तक कुल 22 आरोपित को जमानत मिल चुकी है। जबकि, 19 आरोपित अभी जेल में हैं।
पेपर लीक मामले और गैंगस्टर एक्ट के आरोपित जगदीश गोस्वामी, चंदन मनराल और बलवंत रौतेला को जमानत मिली। कोर्ट ने तीनों के देश छोड़ने पर पाबंदी लगाई है। इस प्रकरण में अब तक गैंगस्टर एक्ट के कुल सात आरोपित जमानत ले चुके हैं। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि उनके मुवक्किल जगदीश गोस्वामी को पेपर लीक मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी।
वह गैंगस्टर एक्ट लगने के कारण जेल में बंद थे। जमानत की पैरवी करते हुए उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को गैंगस्टर एक्ट में गलत और झूठे आरोप के तहत फंसाया गया है। दावा किया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है,
जिसमें यह पाया जाए कि जगदीश गोस्वामी किसी गैंग से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि अभियुक्त जगदीश गोस्वामी शिक्षक हैं। चंदन मनराल और बलवंत रौतेला की पैरवी करते हुए भी अधिवक्ता ने तर्क रखे। जिनको सुनने के बाद तीनों आरोपितों की कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी।