अनुच्छेद 370ः सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया केंद्र सरकार का फैसला, पीएम मोदी ने कही यह बात

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नई दिल्ली। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 370 एक अस्थाई प्रावधान था। केंद्र सरकार इस प्रावधान को  निरस्त कर सकती थी और उन्होंने ऐसा करके कुछ गलत नहीं किया है। अब इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है।

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले पर कोर्ट ने मुहर लगा दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा. “अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने, अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम, भारतीय होने के नाते, बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं।

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पीएम मोदी ने कहा कि मैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के विनम्र लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “आर्टिकल 370 हटने के बाद गरीबों और वंचितों के अधिकार बहाल हो गए हैं और अलगाववाद और पत्थरबाजी अब अतीत की बातें हो गई हैं। पूरा क्षेत्र अब मधुर संगीत और सांस्कृतिक पर्यटन से गूंजता है। एकता के बंधन मजबूत हुए हैं और भारत के साथ अखंडता मजबूत हुई है। यह एक बार फिर जम्मू, कश्मीर और लद्दाख है जो हमेशा हमारे देश का था और आगे भी रहेगा।

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