देहरादून-राज्य से बड़ी खबर आ रही है जहाँ एक महापौर के त्याग पत्र देने पर उसे स्वीकार कर दिया है।उत्तराखण्ड राज्य स्थित नगर निगम रूडकी जनपद हरिद्वार के महापौर गौरव गोयल के त्याग पत्र दिनांक 28.07.2023 दिये जाने के क्रम में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा-19 के प्राविधानों के तहत उक्त त्याग-पत्र को तत्काल प्रभाव से स्वीकार करते हुये उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा-50(3) के प्राविधानों के तहत।
शासन की अधिसूचना संख्या-13 / IV (3) / 2023-57 (सा0/2006 दिनांक द्वारा महापौर/नगर प्रमुख नगर निगम रूडकी के पद को रिक्त घोषित किये जाने के फलस्वरूप अग्रिम आदेशों तक उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा-100 के अन्तर्गत नगर निगम रूडकी में जिलाधिकारी, हरिद्वार को विहित अधिकारी नामित किया जाता है।
2- जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिये गये आदेशों (directions) के अनुसार नगर आयुक्त, नगर
निगम रूड़की द्वारा नैत्यिक (Routine) कर्तव्यों का पालन किया जायेगा।


