किशोरी को भगाकर दुराचार करने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा

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अल्मोड़ा। नाबालिग को हवस का शिकार बनाने के आरोपी को विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे 10 हजार रुपये अर्थदंड भी चुकाना होगा। दोषी नाबालिग को बहला-फुसलाकर दिल्ली भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 12 सितंबर 2022 को एक महिला ने पुलिस को तहरीर दी। उसके मुताबिक अल्मोड़ा नगर निवासी बाबीराम उसकी नाबालिग पुत्री को भगाकर ले गया। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने उसकी खोजबीन शुरू की तो वह दिल्ली में आरोपी के साथ मिली। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि आरोपी ने मई 2022 में जल स्रोत से पानी लाते समय उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।

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बाद में वह उसे बहला-फुसला कर दिल्ली ले गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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