देहरादून:-(बड़ी खबर) अब माध्यमिक शिक्षा मे सैकड़ों L.T. (एल०टी०) शिक्षक,शिक्षिकाओं के भी स्थानांतरण,देखिये लिस्ट

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देहरादून:-उत्तराखण्ड शासन विधालयी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12 / XXXVI (3) / 2018 /20 (1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018 ) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-30 / XXX – 2 / 2018-30 ( 13 ) / 2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2018 में निहित प्राविधानों तहत कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-115324 / XXX – 2 / 2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2023 द्वारा जारी समय सारिणी के आधार पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक / प्रा०शि० – दो(02)/595-2022 / 992-1003 /2023-24 दिनांक 21 अप्रैल, 2023 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-120994 / 2023/ xxx ( 2 ) / E-33080 दिनांक 10 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-130234 / xxx (2) / 2023 / E-33080 दिनांक 15 जून, 2023 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के नियम-17 (1) (ख) (सात) (सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध) में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स०अ०एल०टी० स्नातक वेतनक्रम) को उनके अनुरोध के क्रम में उनके नाम के सम्मुख कॉलम -05 में अंकित विद्यालय में उसी पद एवं वेतनक्रम में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

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