बागेश्वर। कॉर्बेट हलचल
नगरपालिका क्षेत्र के बिलौना वार्ड में शनिवार को एक किशोरी का विवाह जिला प्रशासन की टीम ने रुकवा दिया है। 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी सात नवंबर को होनी थी। सूचना मिलने के बाद वन स्टॉप सेंटर, एंटी ह्यूमन ट्रैफिंकिंग यूनिट और सीडब्ल्यूसी की टीम ने मौके पर जाकर नाबालिग के परिजनों की काउंसिलिंग की और किशोरी के बालिग होने पर ही विवाह करवाने का संकल्प पत्र भरवाया।
18 साल से कम निकली लड़की की उम्र
वन स्टॉप सेंटर को सूचना मिलने के बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिंकिंग यूनिट प्रभारी टीआर बगरेठा, महिला एसआई मीना रावत के नेतृत्व में संयुक्त टीम नाबालिग के घर पहुंची। टीम ने किशोरी के दस्तावेज चेक किए तो उसकी उम्र 18 साल से कम निकली। टीम ने परिजनों को समझाया और उन्हें बाल विवाह अधिनियम के बारे में जानकारी दी।
बाल विवाह पर सजा और दुष्परिणाम की जानकारी दी
टीम के सदस्यों ने लड़की के परिजनों को समझाया कि नाबालिग का विवाह करवाने पर उन्हें सजा और जुर्माना हो सकता है। काउंसिलिंग कर परिजनों को नाबालिग की शादी करने से होने वाले दुष्परिणाम भी बताए। इसके बाद किशोरी के पिता ने लिखित पत्र देकर अपनी बेटी की शादी बालिग होने के बाद ही करने का संकल्प लिया। टीम ने वार्ड के लोगों को हेल्पलाइन नंबर 112, 1090, 1098 और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी भी दी।


