रामनगर-(BREAKING) जलूस व जनसभा की अनुमति नहीं लेना विधायक प्रत्याशी को पड़ा भारी चालानी रिपोर्ट की हुई कार्यवाही।।

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रामनगर-(BREAKING) जुलुस व जनसभा की अनुमति नहीं लेना विधायक प्रत्याशी को पड़ा भारी चालानी रिपोर्ट की हुई कार्यवाही।।

रामनगर-वर्तमान में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्पूर्ण राज्य में आदर्श आचार संहिला लागू है।

जिसके दृष्टिगत तहसील रामनगर क्षेत्रान्तर्गत भी धारा 144 सीआरपीसी की उदघोषणा लागू है। दिनांक 11.02.22 को fst – 02  प्रभारी गोविन्द सिंह (ए.ए.एफ) 61 – रामनगर विधानसभा नैनीताल ने लिखित सूचना दी कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दीवान सिंह विष्ट द्वारा अपने चुनाव प्रचार के दृष्टिगत हैलिकाप्टर लैडिंग – टेकआफ तथा डोर टु डोर भ्रमण की अनुमति रिटर्निगं आफीसर रामनगर से प्राप्त की थी।

परन्तु दीवान सिंह विष्ट द्वारा जुलुस निकाला गया तथा टेड़ा रोड के पास सब्जी मण्डी में जनसभा का आयोजन किया गया जबकि दीवान सिंह विष्ट द्वारा जुलुस व जनसभा की अनुमति नहीं ली गयी थी। इस प्रकार दीवान सिंह द्वारा आदर्श आचार संहिता तथा धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन किया गया। अतः दीवान सिंह विष्ट के विरुद्ध धारा 188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी है।

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