मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया

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नई दिल्ली एजेंसी
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन का केस दर्ज कर लिया है। मामला दिल्ली की नई आबकारी नीति में कथित अनियमितता की जांच से जुड़ा है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इससे पहले सीबीआई सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ पीई (प्राथिमक जांच) दर्ज कर चुकी है।
प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच करेगा। जांच के दौरान ईडी विश्लेषण करेगी कि क्या नीति-निर्माण में व्यक्ति और कंपनियां शामिल थीं। संबंधित कंपनियों ने पीएमएलए की परिभाषा के तहत अपराध से संपत्ति हासिल की या नहीं। साथ ही, इसमें अवैध या बेनामी संपत्ति बनाए जाने की संभावना की भी जांच होगी।

इन बिंदुओं पर जांच :
सूत्रों ने दावा किया कि आबकारी विभाग ने कोविड-19 के बहाने से लाइसेंसधारियों को निविदा लाइसेंस शुल्क पर 144.36 करोड़ रुपये की माफी दी है। विभाग ने हवाईअड्डा क्षेत्र के लाइसेंस के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले को 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस कर दी, क्योंकि वह हवाईअड्डा अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में नाकाम रहा। सूत्रों ने कहा, यह दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 48(11)(बी) का घोर उल्लंघन था, जो स्पष्ट रूप से यह शर्त लगाता है कि सफल बोलीदाता को लाइसेंस प्रदान करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा, ऐसा न करने पर उसके द्वारा सभी जमा कराई गई राशि सरकार जब्त कर लेगी।

एलजी ने सिफारिश की थी :
यह नीति पिछले साल नवंबर में अमल में लाई गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नीति में कथित अनिमियतताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद सरकार ने जुलाई में इस नीति को वापस ले लिया। इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को भी निलंबित किया जा चुका है। सीबीआई ने 19 अगस्त को सात राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 19 स्थानों पर छापेमारी की थी। उसमें सिसोदिया और आईएएस अधिकारी और दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण का घर भी शामिल था। जुलाई में दी गई दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि नीति में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991, कामकाज के नियम 1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाया गया है।

सिसोदिया को दो-तीन दिन में गिरफ्तार किया जा सकता है: केजरीवाल
भावनगर (गुजरात)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दो से तीन दिन में गिरफ्तार किया जा सकता है। कार्यक्रम में मौजूद रहे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी (आप) के बढ़ते समर्थन के कारण उनके खिलाफ सीबीआई कार्रवाई की गई।
भावनगर में टाउनहॉल कार्यक्रम में केजरीवाल ने कटाक्ष किया। कहा कि गुजरात में युवाओं के उत्साह को देखते हुए लगता है कि सिसोदिया को दस दिन के बजाय दो से तीन दिन में गिरफ्तार किया जा सकता है।

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