उत्तराखंड शासन द्वारा ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश के संबंध में एक संशोधित अधिसूचना जारी की गई है।
क्या बदलाव हुआ है?
पहले घोषित तिथि: 27 मई, 2026 (बुधवार)
अब नई संशोधित तिथि: 28 मई, 2026 (गुरुवार)
कहाँ लागू होगा यह अवकाश?
सम्यक विचारोपरांत, बकरीद का सार्वजनिक अवकाश अब गुरुवार को घोषित किया गया है। निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत यह अवकाश राज्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित स्थानों पर भी प्रभावी होगा:
सभी राज्य सरकारी कार्यालय, बैंक और वित्तीय संस्थान, कोषागार (Treasuries) और उप-कोषागार





