दो जगह वोटर आईडी? सावधान! आधार से पकड़े जाएंगे, हो सकती है जेल

ख़बर शेयर करें -

यदि किसी मतदाता का नाम पैतृक गांव और वर्तमान निवास स्थान, दोनों जगहों की मतदाता सूची में दर्ज है, तो यह स्थिति अब भारी पड़ सकती है। दो अलग-अलग स्थानों पर मतदाता पंजीकरण न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि इसके लिए कड़ी कानूनी सजा का भी प्रावधान है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मतदाता सूची में जानबूझकर गलत जानकारी देना या एक से अधिक जगह नाम दर्ज कराना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।

यह भी पढ़ें 👉  कुंभ मेला-2027: आपदा प्रबंधन व सुरक्षा की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने ली समीक्षा बैठक; सेक्टरवार निकासी योजना और एआई तकनीक के उपयोग के निर्देश

उत्तराखंड जैसे राज्यों में शिक्षा और रोजगार के कारण बड़े पैमाने पर पलायन होता है। इसी वजह से कई लोग गांव और शहर—दोनों जगहों की मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखते हैं। हालांकि अब चुनाव आयोग की उन्नत तकनीक ने इस तरह की गड़बड़ियों पर लगाम कस दी है। आधार लिंकिंग और डेमोग्राफिक सिमिलरिटी सॉफ्टवेयर के जरिए यदि किसी व्यक्ति की फोटो या विवरण दो सूचियों में पाया जाता है, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी कर देता है। डेटा मिलान से दोहरे मतदाताओं की पहचान अब बेहद आसान हो गई है।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री उद्यमशाला चौपाल-2026: सीएम धामी ने लखपति दीदियों को किया सम्मानित; देहरादून के आईटी पार्क में खुलेगा राज्य स्तरीय विपणन केंद्र

निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बना दिया है। मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म-7 भरकर उस विधानसभा क्षेत्र से अपना नाम हटवा सकते हैं, जहां वे अब निवास नहीं करते।

यह भी पढ़ें 👉  बिजनेस टुडे के BTIndia@100 कार्यक्रम में सीएम धामी ने रखा उत्तराखंड का विकास मॉडल; 30 नई नीतियां, मजबूत कनेक्टिविटी और ₹2000 करोड़ से अधिक का स्टार्टअप इकोसिस्टम

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण आवश्यक है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे स्वेच्छा से आगे आएं और एक स्थान से अपना नाम हटवाएं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

Ad_RCHMCT