विदेशी नागरिकों की सूचना न देने पर होटल स्वामी पर मुकदमा 

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उत्तराखंड में विदेशी नागरिक को बिना पुलिस को सूचित किए ठहराना होटल स्वामी को महंगा पड़ गया। इस मामले में चमोली पुलिस ने  विदेशी अधिनियम की अनदेखी करने और ठहरे विदेशी नागरिकों की सूचना न देने पर होटल स्वामी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है।

15 सितंबर को ब्रिटिश और अमेरिकी नागरिकों ने श्री बद्रीनाथ स्थित शुभ होटल एवं रेस्टोरेंट में प्रवास किया, लेकिन होटल स्वामी ने नियमानुसार स्थानीय अभिसूचना इकाई या स्थानीय पुलिस थाने को फार्म-सी के माध्यम से सूचना नहीं दी। यह Foreigners Act 1946 के नियमों का उल्लंघन है। 

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विदेशी नागरिकों के होटल या होम स्टे में आगमन पर उनकी सूचना निर्धारित फार्म-सी में भरकर 24 घंटे के भीतर विदेशी पंजीकरण अधिकारी को अभिसूचना इकाई या पुलिस थाने के माध्यम से देना आवश्यक है। इसी कारण थाना श्री बद्रीनाथ में होटल स्वामी के खिलाफ मु0अ0सं0 08/24 विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 7/14 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पंवार ने कहा कि सभी नागरिकों को अपने क्षेत्राधिकार में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की सूचना पुलिस को देनी चाहिए और वेरिफिकेशन करवाना चाहिए। उन्होंने होटल, सराय, होमस्टे, धर्मशाला, आश्रम और रिसॉर्ट्स के प्रबंधकों से अपील की कि वे अपने संस्थानों का IVFRT PORTAL पर ऑनलाइन पंजीकरण कर फार्म-सी की सूचना समय पर उपलब्ध कराएं।

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आगे भी इस प्रकार के चेकिंग अभियान जारी रहेंगे, और भविष्य में फार्म-सी की सूचना उपलब्ध न कराने पर कार्रवाई की जाएगी।

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