उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

ख़बर शेयर करें -

उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये प्रस्ताव राज्य प्रशासन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और आगामी बड़े आयोजनों के लिए तैयार करने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।

  इन प्रस्तावों में आगामी अर्धकुंभ मेले की तैयारियों के लिए पदों की स्वीकृति, शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य नियमावली में संशोधन और ई-स्टैंप प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बदलाव शामिल हैं। इसके अलावा, बैठक में कार्मिकों के स्थानांतरण और विभिन्न विभागीय विषयों पर भी चर्चा हुई।

यह भी पढ़ें 👉  खैनूरी गांव की क्षतिग्रस्त सड़क का सीएम धामी ने लिया तत्काल संज्ञान; चमोली प्रशासन को शीघ्र मार्ग सुचारु करने के दिए सख्त निर्देश

हरिद्वार में वर्ष 2027 में जनवरी से अप्रैल के बीच आयोजित होने वाले अर्धकुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में कैबिनेट ने मेलाधिष्ठान कार्यालय में कुल 82 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इनमें 9 स्थायी, 44 अस्थायी और 29 आउटसोर्स पद शामिल हैं। इन नियुक्तियों से मेले की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।

यह भी पढ़ें 👉  उधम सिंह नगर में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) की स्थापना के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने दिल्ली में रखा मजबूत पक्ष

राज्य में स्टांप शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा सरल बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने ई-स्टैंप प्रणाली में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। अब ‘कस्टम बॉन्ड’ जैसे गैर-पंजीकरण योग्य अनुच्छेदों को भी ई-स्टैंपिंग व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। इससे सीमा शुल्क से जुड़े दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क का डिजिटल भुगतान संभव हो सकेगा, जिससे व्यापारियों और करदाताओं को सुविधा मिलेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EODB) को बढ़ावा मिलेगा।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी, चंपावत, टनकपुर और किच्छा में 24×7 जलापूर्ति एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों की समीक्षा; अगस्त से शुरू होगी RTO रोड पर जलापूर्ति

उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली, 2022 के अंतर्गत प्रधानाचार्य पद से संबंधित नियमों में संशोधन को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसमें नियम 5 (भर्ती का स्रोत), नियम 6 (आयु) और नियम 8 (अनिवार्य शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता) में संशोधन किया गया है। इन बदलावों से पदोन्नति, चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

Ad_RCHMCT