उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2007 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 9 (1) (क) तथा धारा 9क की उपधारा (1) (3) (4) सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अधिनियम, 2024 एवं उत्तराखण्ड नगरपालिका/नगर पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य की नगर पालिकाओं में सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु संलग्न अनुसूची-1 के अनुसार नगर पालिकाओं के कक्षों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा महिलाओं हेतु आरक्षित एवं आवंटित करते हैं:-