छेड़छाड़ और दुष्कर्म की ‌कोशिश करने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

ख़बर शेयर करें -

उत्तराखंड में युवती से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को 71 हजार रुपये अर्थदंड भी चुकाना होगा।

जानकारी के अनुसार एक सितंबर 2022 को पीड़िता ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी। उसके मुताबिक अपने पीएचसी सेंटर से स्टेशनरी की दुकान में वह सामान लेने गई। जब वह लौट रही थी तो कार से उतरा आरोपी मल्ली रियूनी, रानीखेत निवासी जगदीश उर्फ पप्पू उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो वह गिर गई। उसने उसका गला पकड़ा और गलत हरकत करने लगा। किसी तरह वह उसके चंगुल से बचकर भाग निकली।

यह भी पढ़ें 👉  ​शोक में डूबा पुलिस महकमा: जांबाज फायरमैन जगजीत सिंह को एसएसपी नैनीताल ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि, राजकीय सम्मान के साथ बाजपुर में होगी अंतिम विदाई

तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था। अपर सत्र न्यायाधीश रमेश सिंह की अदालत ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी जगदीश को दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास और 71 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से नौ गवाह पेश किए।

Ad_RCHMCT