बिग ब्रेकिंग:-उत्तराखंड में सचिव आबकारी ने बार लाइसेंस धारकों को लेकर जारी किया नया आदेश

ख़बर शेयर करें -

सचिव आबकारी हरि चंद्र सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में नव वर्ष 2023 में पर्यटन हेतु आने वाले पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत होटल/रेस्टॉरेंट्स को  दिनांक 30.12.2022 से 02.01.2023 तक पर्यटन विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित ( पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि) तक खुले रखने का निर्णय लिया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  हरिद्वार में संत समागम: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम धामी ने 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' पर संतों से मांगा समर्थन; विकास और संसाधनों की बचत पर दिया बल

इसी क्रम में आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में उपरोक्त व्यवस्था पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि के अनुसार केवल प्रदेश में स्थित बार अनुज्ञापनों हेतु की गयी है।

यह भी पढ़ें 👉  रोपवे परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त: 09 नवंबर राज्य स्थापना दिवस तक धरातल पर दिखें कार्य; 15 दिन में मांगी प्रगति रिपोर्ट

सचिव आबकारी ने यह स्पष्ट किया है कि इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित देशी / विदेशी / बीयर की समस्त फुटकर दुकानों की समयावधि आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2022-23 के अनुसार पूर्ववतः ही रहेगी।

यह भी पढ़ें 👉  केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का उत्तराखंड आगमन; जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत
Ad_RCHMCT