बिग ब्रेकिंग:-उत्तराखंड में सचिव आबकारी ने बार लाइसेंस धारकों को लेकर जारी किया नया आदेश

ख़बर शेयर करें -

सचिव आबकारी हरि चंद्र सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखण्ड राज्य में नव वर्ष 2023 में पर्यटन हेतु आने वाले पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत होटल/रेस्टॉरेंट्स को  दिनांक 30.12.2022 से 02.01.2023 तक पर्यटन विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित ( पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि) तक खुले रखने का निर्णय लिया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  तेज बारिश के बीच प्रशासन की तत्परता, रातभर चले रेस्क्यू अभियान से हजारों श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला

इसी क्रम में आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में उपरोक्त व्यवस्था पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि के अनुसार केवल प्रदेश में स्थित बार अनुज्ञापनों हेतु की गयी है।

यह भी पढ़ें 👉  आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई: धौलछीना में 65 वर्षीय बुजुर्ग 56 पाउच अवैध माल्टा शराब के साथ दबोचा

सचिव आबकारी ने यह स्पष्ट किया है कि इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित देशी / विदेशी / बीयर की समस्त फुटकर दुकानों की समयावधि आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2022-23 के अनुसार पूर्ववतः ही रहेगी।

यह भी पढ़ें 👉  ​राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रामनगर में सेवा कार्य: युवाओं ने किया वृक्षारोपण और शरबत वितरण
Ad_RCHMCT