बड़ी खबर-उत्तराखंड मे 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित

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देहरादून

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, निगोशिएबल इन्सटुमेट एक्ट, 1881 1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पब-2 दिनांक 08 जून 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1688 एवं 1689/रा०नि०आ० अनु०-3/1379/2013 (2024), दिनाक 23 दिसम्बर, 2024 के कम में राज्य के नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन 2024-25 हेतु राज्य के समस्त नागर स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत निवास करने बाले समस्त राजकीय कार्यालय / शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायी/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों हेतु मतदान दिवस दिनांक 23 जनवरी, 2025 (दिन बृहस्पतिवार) को सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने बाले कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेंगे।

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