बड़ी खबर:-(देहरादून) राज्य से बड़ी खबर,6 महिने राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध ,आदेश जारी

ख़बर शेयर करें -

देहरादून

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि प्रदेश में संचालित चारधाम यात्रा एवं मानसून अवधि में सम्भावित आपदाओं के दृष्टिगत लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड में कल हरिद्वार छोड़ अन्य जिलों में हल्की-मध्यम बारिश-बर्फबारी, 7 जिलों में भारी वर्षा व तेज हवाओं का अलर्ट।

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी, रामनगर और भवाली के नामी स्कूलों पर प्रशासन की गाज; 15 दिनों में बुक लिस्ट बदलने के निर्देश

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा ।

Ad_RCHMCT