उत्तराखंड में UCC की पहली आपराधिक एंट्री, हरिद्वार में पति और ससुराल पक्ष पर लागू हुईं समान नागरिक संहिता की धाराएं।

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उत्तराखंड: देश के पहले समान नागरिक संहिता (UCC) कानून के तहत पहली चार्जशीट दाखिल!

हरिद्वार के बुग्गावाला थाने में दर्ज एक मामले में उत्तराखंड पुलिस ने ऐतिहासिक कार्यवाही की है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने जानकारी दी कि एक पीड़िता द्वारा पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

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मामले की मुख्य बातें:

  • प्रारंभिक कार्यवाही: शुरुआत में मामला IPC (BNS), दहेज प्रतिषेध अधिनियम और मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019 के तहत दर्ज किया गया था।
  • UCC का प्रयोग: विवेचना के दौरान पाया गया कि राज्य में लागू नई समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत भी आरोप बनते हैं। इसके बाद मामले में धारा 32(1)(2) और 32(1)(3) जोड़ी गईं।
  • ऐतिहासिक कदम: कल इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। यह उत्तराखंड का पहला मामला है जहाँ UCC के प्रावधानों को लागू किया गया है, जिसमें सिविल कोर्ट के दंड भी शामिल हैं।
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राज्य में कानून के समान अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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