अच्छी खबर-मुख्यमंत्री के निर्देश पर 50 करोड़ तक के उद्योगों के प्रस्तावों का अब जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा दी जायेगी स्वीकृति।।

ख़बर शेयर करें -

मुख्यमंत्री के निर्देश पर 50 करोड़ तक के उद्योगों के प्रस्तावों का अब जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा दी जायेगी स्वीकृति।

50 करोड़ से अधिक के औद्योगिक प्लांट एवं मशीनरी मद के प्रस्ताव ही राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति को किये जायेंगे संदर्भित।

प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने में मिलेगी मदद।

यह भी पढ़ें 👉  'मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन': 18 सितंबर को 140 चयनित छात्रों से सीधा संवाद करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी; सौंपेंगे 'सपनों के उत्तराखंड' की विजन रिपोर्ट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये वर्तमान में लागू व्यवस्था में प्राधिकृत समितियों की अधिकारिता के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन नियमावली में संशोधन करते हुए।

यह भी पढ़ें 👉  मुकेश बोरा की पहल रंग लाई: पशु आहार दर वृद्धि का आदेश स्थगित, दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा का जताया आभार

अब प्लांट एवं मशीनरी मद में रू0 10.00 करोड़ के स्थान पर रू0 50.00 करोड तक के प्रस्ताव जनपद स्तरीय प्राधिकृत समिति एवं रू0 10.00 करोड़ से अधिक के स्थान पर रू0 50.00 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति को विचार कर अनुज्ञा / अनुमोदन प्रदान करने के लिये अधिकृत किये जाने की व्यवस्था की गई है।

यह भी पढ़ें 👉  'मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन': 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैब हेतु DBT से मिलेगी राशि, सीएम धामी ने की घोषणा; नेपाल आपदा राहत सहायता दल को दिखाई हरी झंडी

इस सम्बन्ध में सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अमित नेगी द्वारा शासनादेश भी निर्गत कर दिया गया है। इससे प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

Ad_RCHMCT