हल्द्वानी-जिलाधिकारी ने मतदान को लेकर दिये ये निर्देश,इस चीज का विक्रय इतने घंटे रहेगा बन्द।।

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हल्द्वानी – जिला मजिस्टेट/जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार उत्तराखण्ड राज्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए मतदान 14 फरवरी (सोमवार) को प्रातः 08 बजे से सांय 06 बजे तक सम्पन्न होगा।

उन्होने मतदाताओं से अपील की है कि मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र पर मतदान अवश्य करें तथा जागरूक मतदाता होने का परिचय देते हुए लोकतन्त्र के इस पर्व में अवश्य शामिल हों।

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श्री गर्ब्याल ने बताया कि मतदान दिवस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 135ग के अन्तर्गत मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन क्षेत्र केे लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घन्टे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी

भी होटल भोजनालय, मधुशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान में कोई भी स्प्रिट्युक्त क्रिण्वित या मादक पदार्थ या वैसी प्रकृति का अन्य पदार्थ विक्रय नहीं किया जायेगा।

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उन्होने बताया कि मतदान दिवस 14 फरवरी को प्रातः 08 बजे से मतदान समाप्त होने के नियत समय सांय 06 बजे तक साथ ही समाप्त होेने वाली 48 घण्टे की अवधि अर्थात् 12 फरवरी (शनिवार) के सांय 06 बजे से मतदान तिथि 14 फरवरी को मतदान समाप्त होने तक पूर्णयता बन्द रखने तथा मतगणना तिथि 10 मार्च को मदिरा/एल्कोहल सम्बन्धी अनुज्ञापन पूरे दिन पूर्णयता बन्द रहेगें।

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उन्होेने बताया कि इसके अतिरिक्त मतगणना की तिथि 10 मार्च (बृहपस्तिवार) को भी राज्य सरकार के नियमों के अधीन ऐसे समस्त स्प्रिट्युक्त/मादक द्रव्यों के विक्रय पर रोक लगायी गयी है।

उन्होने बताया कि किसी होटल,भोजनालय, मधुशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थाना में भी शराब आदि का विक्रय में प्रतिबन्धित रहेगा। उन्होने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया है कि उक्त आदेश का पूर्णयता परिपालन सुनिश्चित करवाये।

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