हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण विवाद: अब अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें

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हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बुधवार को टाल दी गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2025 को होगी। इस कारण इस विवाद पर सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।

रेलवे ने बनभूलपुरा की गफूर बस्ती, इंदिरा नगर, नई बस्ती और रेलवे पटरी से सटे इलाकों में लगभग 29 हेक्टेयर जमीन पर अपना दावा जताया है। रेलवे का कहना है कि इस भूमि पर बड़ी आबादी ने अवैध रूप से निर्माण किया है। वहीं, स्थानीय लोग दावा करते हैं कि वे इस इलाके में 40 से 50 साल से रह रहे हैं।

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इस मामले में हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने साल 2022 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामला अब उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

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विशेषज्ञों का कहना है कि अगली सुनवाई के बाद इस मामले में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण और स्थानीय निवासियों के भविष्य को लेकर अहम फैसला आने की संभावना है। हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में इस मामले पर सभी की नजरें बनी रहेंगी।

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