धार्मिक भावनाओें को आहत करने सम्बन्धी सुसंगत धारा में कोतवाली सोनप्रयाग पर किया गया अभियोग पंजीकृत
गत दिवस दिनांक 17.12.2024 को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि श्री भैरव मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति भैरव मन्दिर परिसर में जूतों सहित घूमते हुए तथा हाथ में पकड़े डंडे से भैरवनाथ मंदिर की मूर्तियों से छेड़छाड़ करते हुए दिखाई दे रहा है।
उक्त घटनाक्रम पर जनपद पुलिस के स्तर से तत्काल प्रारम्भिक जांच की गयी तथा प्रथम दृष्टतया उक्त वीडियो थोडा पुराना पाया गया। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति केदारनाथ पुर्ननिर्माण कार्यों में लगी गावर कम्पनी का मजदूर होना जानकारी में आया है। जनपद पुलिस के स्तर से इस मामले में कोतवाली सोनप्रयाग पर मु.अ.सं. 73/2024 धारा 298 व 331 भारतीय न्याय संहिता (अभियुक्तगणों द्वारा श्री केदारनाथ धाम मन्दिर के निकट स्थित भैरवनाथ मन्दिर में जूते पहनकर प्रवेश कर हाथ में पकड़े डण्डे से मूर्तियों से छेड़छाड़ कर धार्मिक भावनायें आहत करने, गृहभेदन) के सम्बन्ध में सज्जन कुमार व संबंधित ठेकेदार एव संबंधित कंपनी के कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। जनपद पुलिस के स्तर से जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी, जिस हेतु विशेष टीम का गठन किया गया है।