उत्तराखंड-(बड़ी खबर) राज्य में भी लगा नाइट कर्फ्यू(Night Curfew) आदेश हुए जारी,देखिये और क्या है गाइडलाइन।।

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देहरादून, 27 दिसम्बर 2021

New Variant (B.1.1.529) ‘Omieron’ के नियंत्रण हेतु

दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

कोविड-19 के New Variant B.1.1.529 Omicron’ को World Health Organization (WHO) ने Variant of Concern (VoC) घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है।

इस सन्दर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को दिशा-निर्देश जारी किए गए है। उक्त दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या: 833/ USDMA/792 (2020) दिनांक 25 दिसम्बर, 2021 में निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं:

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  1. राज्य में Night Curfew रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान निम्नलिखित सेवाए ( 24×7) संचालित रहेगी: i. समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) ( 24×7) संचालित रहेंगी।
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ii. सभी चिकित्सा कर्मियों, नसों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति (24×7) है।

iii. तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।

iv. पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।

V. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएँ।

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vi. डाकघरों सहित डाक सेवाएं।

vii. दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर

viii. कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।

ix. सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अन्दर एवं बाहरी राज्यों से (Intra-state and Inter state) आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एस०ओ०पी० के अधीन जारी रहेगा।

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