उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाई पेंशनरों की महंगाई राहत दर, खुश हुए बुजुर्ग

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उत्तराखंड सरकार ने लंबे इंतजार के बाद राज्य के पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। राज्य कर्मचारियों के बाद अब पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने पेंशनर्स के महंगाई राहत (डीआर) की दर 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। नई दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी। राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

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वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह बढ़ी हुई दरें उन पेंशनरों पर लागू होंगी जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार संशोधित की गई है। यह राहत राज्य सरकार के स्थायी पेंशनरों के साथ-साथ विद्यालयी एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के योग्य शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी मिलेगी, जिन्हें शासनिक पेंशनरों के समान पेंशन की स्वीकृति प्राप्त है।

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हालांकि, आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के सिविल या पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होगा। इन वर्गों के लिए संबंधित विभागों को अलग से आदेश जारी करने होंगे।

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सरकार ने यह भी कहा है कि महालेखाकार से अलग से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी और स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा किया जाएगा।

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