उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों पर से हटाया स्टे, चुनावी प्रक्रिया फिर शुरू

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को राहत देते हुए पंचायत चुनावों पर जारी स्टे (स्थगन) आदेश को समाप्त कर दिया है, जिससे अब चुनावी प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकेगी।

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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय भी प्रदान किया है। वहीं चुनाव कार्यक्रम में भी तीन दिनों का संशोधन किया गया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे प्रत्याशियों को अब अधिक समय मिल सकेगा।

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चुनाव आयोग ने भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इससे अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर तय समय के भीतर पूरी की जा सकेगी।

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हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य में स्थानीय लोकतंत्र की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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