अनैतिक देह व्यापार का मामला- महिला समेत पांच आरोपी कोर्ट से हुए दोषमुक्त

ख़बर शेयर करें -

उत्तराखंड के काशीपुर में अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में गिरफ्तार पांच आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। इनमें महिला भी शामिल है। 

बता दें कि तत्कालीन सीओ प्रकाश चंद्र आर्य के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 23 मार्च 2014 को मुखबिर की सूचना पर कचनालगाजी स्थित राजकुमारी वर्मा उर्फ रानी के घर पर छापा मारा था। पुलिस ने मौके से सात लोगों को गिरफ्तार किया था। साथ ही आठ मोबाइल, हजारों की नकदी व आपत्तिजनक वस्तुएं जब्त की थीं। 

यह भी पढ़ें 👉  हरेला पर्व पर वृद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे सीएम धामी: महादेव की पूजा-अर्चना कर मांगी प्रदेश की सुख-समृद्धि, मंदिर परिसर में कन्याओं को बांटा प्रसाद

तलाशी के दौरान दो पुरुष व दो महिला आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे। विवेचना के बाद पुलिस ने कचनालगाजी निवासी राजकुमारी वर्मा, बेटे प्रदीप व कुलदीप, आवास-विकास व मुरादाबाद निवासी दो महिला, शेरकोट निवासी मुनीर खान, महेशपुरा निवासी इरशाद अली के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया था। 

यह भी पढ़ें 👉  जागेश्वर धाम में 'श्रावणी मेले' का भव्य आगाज: ₹147 करोड़ के मास्टर प्लान से संवर रहा है धाम; पीएम मोदी के दौरे के बाद पहुंचे रिकॉर्ड 4 लाख श्रद्धालु

मामले में दो महिला लगातार अनुपस्थित होने पर उनकी पत्रावली पृथक कर दी गई। जबकि पांच अन्य के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में केस चला। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव ने एक महिला व चार पुरुषों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।

Ad_RCHMCT