सामान्य लोक सभा निर्वाचन 2024 के मध्यनजर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भारी वाहनों का प्रवेश तीन दिवस तक पूर्णतया रहेगा प्रतिबंधित

ख़बर शेयर करें -

जनपद ऊधम सिंह नगर में सामान्य लोक सभा निर्वाचन 2024, का मतदान दिनांक 19.04.2024 को प्रस्तावित है। उक्त सामान्य लोक सभा निर्वाचन 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भारी वाहनों का प्रवेश दिनांक 18.04.2024 की प्रातः समय 05:00 बजे से दिनांक 20.04.2024 की प्रातः 05:00 तक पूर्णतया बन्द रहेगा।

यह भी पढ़ें 👉  राष्ट्रपति भवन के 'एट होम' रिसेप्शन के लिए अल्मोड़ा की गर्विता भाकुनी का चयन; देश भर से चुने गए 5 'युवा आपदा मित्र' कैडेट्स में बनाई जगह

एस०एच० हॉस्पिटल (कोतवाली सितारगंज), पुलभट्टा, (थाना पुलभट्टा), दरऊ चौक (कोतवाली किच्छा), लालपुर, (कोतवाली किच्छा), बगवाड़ा मण्डी कीरतपुर मोड, (कोतवाली रुद्रपुर), रामपुर बॉर्डर (कोतवाली रुद्रपुर), जाफरपुर मोड़ (थाना दिनेशपुर), महतोष मोड़, मोतियापुर मोड़ (थाना गदरपुर), स्वार बॉर्डर दोराहा, बरहैनी (कोतवाली बाजपुर) लोहियापुल, पैगा, (थाना आई०टी०आई०), प्रतापपुर चौकी (कोतवाली काशीपुर) सूर्या बॉर्डर (थाना कुण्डा), धर्मपुर बॉर्डर, नादेही बॉर्डर (कोतवाली जसपुर), से भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः बन्द रहेगा।

यह भी पढ़ें 👉  खटीमा में थारू जनजाति संवाद कार्यक्रम: सीएम धामी ने एवरेस्ट विजेताओं को किया सम्मानित; जनजातीय समाज के विकास के लिए योजनाओं का रखा लेखा-जोखा

आवश्यकीय सेवाओं के वाहन जैसे दूध, गैस, फल, सब्जी, अनाज तथा पेट्रोलियम पदार्थ सामान्य तौर पर संचलित रहेगें।

अतः उक्त सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 18.04.2024 की प्रातः समय 05:00 बजे से दिनांक 20.04.2024 की प्रातः 05:00 तक समस्त थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत उपरोक्त स्थानों पर भारी वाहनों का प्रवेश निषेध (नो एण्ट्री) करते हुए यातायात ब्यवस्था बनाये रखने हेतु उचित पुलिस प्रबन्ध करना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्बन्धित वाहन स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा 52 एवं 53 का पालन न करने की दशा में उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (1) (2) के अन्र्तगत नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें।

Ad_RCHMCT