चम्पावत में रात में वाहन आवाजाही पर कड़ी पाबंदी, थानेदार-चौकी प्रभारी होंगे सीधे जिम्मेदार

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उत्तराखंड में मानसून और भारी बारिश के बीच प्रदेश के कई हिस्सों से तबाही की खबरें आ रही हैं। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में चंपावत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 09 पर रात्रीकालीन यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 1 जुलाई से प्रभावी होगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि प्रतिबंधित समय में किसी भी दुर्घटना या अवैध वाहन संचालन की जिम्मेदारी संबंधित थाना व चौकी प्रभारी की होगी।

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पुलिस क्षेत्राधिकारी टनकपुर, वंदना वर्मा ने बताया कि यह निर्णय भूस्खलन, दुर्घटना और अन्य आपदा संबंधी जोखिमों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसके तहत चंपावत से टनकपुर घाट की ओर वाहनों का संचालन रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, बनलेख से टनकपुर की ओर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक और ककराली गेट से चंपावत की ओर रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहन आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी।

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प्रतिबंधित अवधि में केवल आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस, अग्निशमन एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहन चल सकेंगे। यदि किसी अन्य वाहन को प्रतिबंधित समय में चलने की आवश्यकता हो, तो क्षेत्रीय उप-जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी की समीक्षा के बाद अनुमति दी जाएगी।

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प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम की अनिश्चितता और सुरक्षा कारणों से इस आदेश का सख्ती से पालन करें और रात्रीकालीन यात्रा से बचें। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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