उत्तराखंड के पेंशनरों के लिए अब तक की बड़ी खबर, जारी हुआ आदेश

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प्रदेश के पेंशनरों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जानकारी के अनुसार आयकर की धारा 161 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिये केवल साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनरों को सूचित किया जाता है। कि आयकर आगणन हेतु इस वर्ष के लिये निर्धारित बचतों का विवरण सभी साक्ष्यों सहित चैप्टर-VI के अनुसार तत्काल मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून को 01 सप्ताह में सीधे छाया प्रति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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निर्धारित समय सीमा तक बचतों का विवरण उपलब्ध न होने की दशा में कार्यालय के अभिलेखानुसार आयकर आगणन कर आयकर की कटौति कर ली जायेगी। उक्त विज्ञप्ति केवल साईबर टेजरी देहरादून के पेंशनरों के लिये ही जारी मानी जायेगी अन्य कोषागारों के पेंशनरों पर लागू नहीं है।

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