स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) परीक्षा-2024
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह ‘ग’ के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 391 पदों का अंतिम परीक्षा परिणाम सम्बन्धी सूचना
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या उ०चि० से०च०बो०/परी०/19/2023-24/88, दिनांक 01 फरवरी 2024 के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह ‘ग’ के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 391 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी।
उक्त के क्रम में पत्र संख्या उ०चि० से०च०बो०/परी०/19/2023-24/500, दिनांक 30 अगस्त 2024 के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह ग के अन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के रिक्त 391 पदों पर बैचवार श्रेष्ठता क्रम में बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर अभ्यर्थियों को दिनांक 18 सितम्बर 2024 (बुधवार) से दिनांक 30 सितम्बर, 2024 (सोमवार) तक रिक्तियों की संख्या लगभग दो गुना अभ्यर्थियों (पूर्ण वर्ष को सम्मिलित करते हुए) को सम्मिलित करते हुए अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया। मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में मिन्न-भिन्न तिथियों में पारित आदेशों के अनुपालन में सम्मिलित 43 अभ्यर्थियों में से अभिलेख सत्यापन में कुल 37 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से अभिलेख सत्यापन में
सम्मिलित किया गया।
स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) पद हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति एवं सेवा नियमावली के मानकों के आधार पर बैचवार श्रेष्ठता क्रम में अभिलेख सत्यापन के आधार पर श्रेष्ठता सूची (मैरिट लिस्ट) तैयार की गई है। श्रेष्ठता सूची में उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षणों को लागू करते हुए जनपदवार अन्तिम परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वैबसाइट www.ukmssb.org के माध्यम से प्रसारित कर दिया गया है।
नोट- मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेशों के
अनुपालन में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले कुल 31 पदों को रिक्त रखा गया है,
जिसमें कुल 03 पद आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग श्रेणी तथा कुल 28 पद अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत रिक्त रखे गये हैं।
उक्त पदों पर अंतिम निर्णय मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित रिट याचिका में पारित होने वाले अंतिम
निर्णय के उपरान्त लिया जायेगा।