BREAKING-नैनीताल जिले मे कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी के मद्देनजर फिर लगाना होगा मास्क,₹500/- से ₹1000/-तक जुर्माने आदेश हुआ जारी।।

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BREAKING-नैनीताल जिले मे कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी के मद्देनजर फिर लगाना होगा मास्क,आदेश हुआ जारी।।

राज्य में बढ़ रहे कोरोना के नये मामले को लेकर राज्य सरकार ने सख्ती चालू कर दी है।उसी क्रम मे बुधवार को देहरादून मे तो अब नैनीताल जिले मे मास्क लगाना जरूरी हो गया है।

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संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व की भाँति सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर के बाहर मास्क, गमछा रूमाल या दुपट्टा / स्कॉर्फ पहनना अनिवार्य होगा।

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साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा।

उक्त का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा और उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड- 19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2021 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप ₹500/- से ₹1000/- तक जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा।

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यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा, जिसका कड़ाई से अनुपालन कराये जाने का दायित्व सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट / नगर मजिस्ट्रेट / क्षेत्राधिकारी (पुलिस) / थानाध्यक्ष का होगा।

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