डीएम के निर्देशः कोषागार में 20 मार्च तक देयक प्रस्तुत करें अधिकारी

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नैनीताल। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त बजट के सापेक्ष समस्त देयकों का ऑनलाईन आईडी जनरेट एवं तीनों स्तर से अप्रूव कर भौतिक रूप से 20 मार्च 2023 तक कोषागार, उपकोषागार में जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारी देयक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

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जिलाधिकारी ने कहा कि 20 मार्च के उपरान्त देयकों को कोषागार एवं उपकोषागार द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा, बजट लैप्स हो जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का होगा। श्री गर्ब्याल ने जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुये पार्किंग फण्ड हेतु धनराशि का न तो आहरण किया जाए और न ही कार्य होने की प्रत्याशा में बैंक ड्राफ्ट बनाकर रखा जाए।

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उन्होंने कहा कि बिलों के भुगतान से सम्बन्धित आईडी यदि कोषागार, उपकोषागार में आरबीआई फेल हो जाती है  तो फेल भुगतान को 31 मार्च 2023 से पूर्व अविलम्ब अप्रूव कर कोषागार, उपकोषागार में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में भुगतान न होने एवं बजट लैप्स होने पर पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी की होगी एवं इस प्रकार का कृत्य वित्तीय अनुशासनहीनता की श्रेणी में आयेगा तथा दोषी कर्मियों के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।   

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