बिग ब्रेकिंग:-जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए शिकायतकर्ता के साथ मारपीट एवं गाली-गलौच की पुष्टि होने पर आरोपी को नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

ख़बर शेयर करें -

कोतवाली भवाली क्षेत्रांतर्गत एक जमीनी विवाद के प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा अपनी जमींन पर कब्जा करने के दौरान विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज एवम मारपीट की घटना कारित की गई।

जिस संबंध में शिकातकर्ता द्वारा विगत माह मार्च 2023 को कोतवाली भवाली में मुकदमा अपराध संख्या 20/2023, धारा 3(1) S, 3(1) F एससी/एसटी एक्ट व धारा – 323 ,504, 506 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया।

यह भी पढ़ें 👉  सीडीओ नैनीताल ने पीएम श्री बालिका इंटर कॉलेज का किया औचक निरीक्षण, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के दिए कड़े निर्देश

जिसकी विवेचना श्रीमती विभा दीक्षित, क्षेत्राधिकारी नगर नैनीताल द्वारा की जा रही थी। मुकदमा उपरोक्त में क्षेत्राधिकारी नगर नैनीताल (विवेचक) द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित समस्त साक्ष्यों का बारीकी के साथ अवलोकन किया गया तथा आरोपी गोपाल दत्त भट्ट पुत्र शिवदत्त भट्ट उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम धारी पोस्ट हरतोला कोतवाली भवाली जनपद नैनीताल को शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों एवं उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट की घटना की पुष्टि होने के पश्चात

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 नवंबर को एक दिवसीय हल्द्वानी दौरा: NKB TIMES के लॉन्चिंग समारोह में करेंगे शिरकत

विवेचक क्षेत्राधिकारी नैनीताल श्रीमती विभा दीक्षित के निर्देशन में चौकी प्रभारी खैरना एसआई दिलीप कुमार व कांस्टेबल प्रयाग जोशी द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त गोपाल दत्त भट्ट, पुत्र शिवदत्त भट्ट, उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम धारी पोस्ट हरतोला कोतवाली भवाली जनपद नैनीताल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

यह भी पढ़ें 👉  रामनगर में 'दुदबोलि' का अनूठा आयोजन: उत्तराखंडी लोककवियों की रचनाओं की गूंजी संगीतमय प्रस्तुति

मा. न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

Ad_RCHMCT