कार्बेट नेशनल पार्क मामले में हाईकोर्ट का फैसला, सीबीआई जांच के आदेश

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नैनीताल। कार्बेट नेशनल पार्क में 6 हजार पेड़ों के कटान और अवैध निर्माण मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अख्तियार कर दिया है। इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रदेश की एजेंसियों को भी सहयोग करने के लिए कहा है।

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कॉर्बेट नैशनल पार्क में 6000 पेड़ों के कटान और अवैध निर्माण मामले में दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की खंडपीठ ने आज अपना निर्णय सुनाते हुए मामले को सी.बी.आई.के साथ सहयोग करने को कहा है।

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देहरादून निवासी अनु पंत ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की प्रार्थना की थी। खंडपीठ ने अपने एदेश में राज्य की जांच एजेंसियों से केंद्रीय जांच एजेंसी सी.बी.आई.का सहयोग करने को कहा है। खंडपीठ ने इससे पहले हुई सुनवाई के बाद मामले की गंभीरता और शीर्ष अधिकारियों के संदिग्ध रोल को देखते हुए, मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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