उत्तराखंडः भ्रष्टाचार मामले में प्रशासनिक सख्ती, ग्राम प्रधान निलंबित

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उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों के बाद अब पंचायत स्तर पर भी सख्ती शुरू हो गई है। हरिद्वार जिले के लक्सर विकासखंड की ग्राम पंचायत अकौढा खुर्द उर्फ अकौढा मुकर्मतपुर की प्रधान बसंती देवी को पद से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

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बसंती देवी पर आरोप है कि उन्होंने सीसी सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कराया और जांच में सहयोग नहीं किया। शिकायतों के आधार पर सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद ग्राम प्रधान द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

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यह कृत्य उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 133 का उल्लंघन माना गया। नियमों के तहत अंतिम जांच पूरी होने तक ग्राम प्रधान को निलंबित किया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत श्रीमती बसंती देवी को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है।

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अब पंचायत संचालन की जिम्मेदारी तीन निर्वाचित सदस्यों की एक समिति को सौंपी गई है। मामले की विभागीय जांच जारी है।

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