उत्तराखंड: शाम 5 बजे तक निकाय नहीं छोड़ने वाले बाहरी लोगों पर  होगी कानूनी कार्रवाई

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उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है और मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 23 जनवरी 2025, गुरुवार को जिले के चार नगर पालिका और छह नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए मतदान होगा। 

वहीं, चुनाव प्रचार 21 जनवरी की शाम पांच बजे के बाद पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इस संदर्भ में चमोली के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी, संदीप तिवारी ने चुनाव की सुचारु और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की।

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इस बैठक में, संदीप तिवारी ने सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मतदान से 48 घंटे पहले, यानी 21 जनवरी को शाम 5 बजे तक, चुनाव प्रचार में शामिल वे लोग, जो संबंधित नगर निकाय के निवासी या मतदाता नहीं हैं, उन्हें उस क्षेत्र को छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि यह कदम चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए उठाया गया है।

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951, भारतीय दंड संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 और अन्य सख्त कानूनी धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तिवारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि चुनाव प्रचार नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ताकि मतदान शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके।

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