उत्तराखंड हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है。 नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है。
मुख्य बिंदु:
गौलापार में शिफ्टिंग: हाईकोर्ट अब ऋषिकेश नहीं, बल्कि हल्द्वानी के गौलापार में शिफ्ट किया जाएगा।
तीन जजों की पीठ का फैसला: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन जजों की विशेष बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया है।
याचिकाएं खारिज व निरस्त: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश (जिसमें जनमत संग्रह/ऋषिकेश आदि के विकल्प शामिल थे) को दरकिनार करते हुए बार एसोसिएशन की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया。
जमीन सौंपने के निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि हल्द्वानी के गौलापार में पूर्व में चयनित 26 हेक्टेयर जमीन को तत्काल हाईकोर्ट को सौंपा जाए。
समय सीमा तय: कोर्ट ने सभी आधिकारिक और जरूरी पर्यावरण व अन्य क्लीयरेंस 6 हफ्ते के भीतर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं。




