बड़ी खबर-(देहरादून) स्थानांतरण सत्र 2024-25 में स्थानांतरण की अधिकतम सीमा निर्धारण के लिए बड़ी अपडेट

ख़बर शेयर करें -

विषयः स्थानांतरण सत्र 2024-25 में स्थानांतरण की अधिकतम सीमा निर्धारण आदि के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के सन्दर्भ में वर्तमान स्थानांतरण सत्र 2024-25 हेतु विभागान्तर्गत प्रत्येक संवर्ग में पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों के स्थानांतरण की अधिकतम सीमा को 15 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि 15 प्रतिशत की यह सीमा स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ख) की श्रेणी (एक), (दो), (तीन), त्येक विभागान्तर्गत (पांच), (छः) एवं (सात) से आच्छादित कार्मिकों पर लागू नहीं होगी अर्थात् प्रत्येक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17(1) (ख) की श्रेणी (एक). (दो), (तीन) (पांच), (छः) एवं (सात) से आच्छादित कार्मिकों के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों की सीमा तक पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों को उक्त 15 प्रतिशत की सीमा से ‘ओवर एण्ड अबव’ श्रेणी में मानते हुए स्थानान्तरित किया जा सकेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित

यह भी पढ़ें 👉  शासन ने इस अफसर को सौंपी ऊधमसिंह नगर जिले की कमान

कार्मिकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। जिन संवर्गों में पात्रता सूची में 15 प्रतिशत के अन्तर्गत एक भी कार्मिक आगणित नही होता हो, तो ऐसे संवर्गों में शतप्रतिशत अनिवार्य स्थानान्तरण किये जायेंगे।

यह भी पढ़ें 👉  बड़ी खबर-(देहरादून) नंदा गौरा योजना आवेदन की तिथि बढ़़ी, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन

कृपया उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण सत्र 2024-25, हेतु लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सौमान्य स्थानान्तरण समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें। हेतु निर्धारित

यह भी पढ़ें 👉  सीएम धामी ने किया दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण, कही यह बात 
Happy Diwali
Happy Diwali
Happy Diwali
Shubh Diwali