जिलाधिकारी ने शराब की दुकान के निलम्बन के आदेश दिए, अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई

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उत्तराखंडः अनियमित्ताओं और जनता की शिकायतों पर राजधानी दून के जिलाधिकारी सविन बंसल कड़ा रूख अख्तियार किए हुए हैं। जन शिकायतों पर कड़ा एक्शन लेते हुए शराब की दुकान “दी लीकर हब” को 15 दिनों के लिए निलम्बित करने के आदेश दिए हैं। स्थानीय निवासियों, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों द्वारा प्रतिदिन चलाए जा रहे जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान शिकायत की गई थी कि ओपन लाज बिल्डिंग में शराब का सेवन खुले में कराया जा रहा है।

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डीएम ने इस प्रकरण की जांच के लिए एसडीएम सदर को निर्देश दिए, जिसके परिणामस्वरूप टीम ने ओपल लॉज के बाहर अवैध शराब की दुकानों पर छापेमारी की। जांच में पाया गया कि ओपल लॉज के बेसमेंट में अवैध बार का संचालन किया जा रहा था, जहां शराब सेवन के लिए टेबल, सिंगल यूज प्लास्टिक कप, ग्लास और कचरा मिला।

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संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि ओपल लॉज के बेसमेंट में शराब सेवन के लिए एक बार का संचालन हो रहा था। स्थानीय निवासियों ने बताया कि शाम और रात के समय यहां कैन्टीन भी चलाई जाती थी। जांच में पुष्टि हुई कि “दी लीकर हब” ने शराब बेचने के लिए अपनी अनुमति का उल्लंघन किया है।

आबकारी नीति, 2024 के अनुसार, देशी/विदेशी मदिरा की दुकानें प्रातः 9 बजे से रात 11 बजे तक खुल सकती हैं, जबकि कुछ सीमाओं में रात 12 बजे तक भी खोली जा सकती हैं। लेकिन इस दुकान ने इन नियमों का उल्लंघन करते हुए रात में शराब का सेवन कराया। 

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इन सभी आधारों पर, शराब की दुकान के अनुज्ञापी विमलेश कुमार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड आबकारी मैन्युअल के तहत 15 दिनों के लिए लाइसेंस निलम्बित किया गया है। 

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